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पांच लोगों को उम्रकैद

Tue, 05 Jul 2016 11:06 PM IST
अमर उजाला/बलरामपुर
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पंजाब के जेलों की हकीकत
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एफटीसी द्वितीय ने विवाहिता की हत्या के आरोपी पांच ससुरालीजनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने आरोपियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली उतरौला क्षेत्र के महदेईया मोड़ निवासी सगीर हुसैन ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी बहन जैनब को पति, जेठ और जेठानी ने एक अप्रैल 2014 को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया। यह लोग जैनब को मारते-पीटते थे तथा 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।

इलाज के दौरान जैनब का मृत्यु पूर्व बयान अस्पताल में अंकित किया गया था। उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में जैनब के पति असगर, जेठ अकरम व असलम तथा जेठानी राबिया व सूफिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
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पुलिस ने मामले की जांच के बाद पांचों लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान दहेज हत्या के साथ हत्या का अतिरिक्त आरोप पांचों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर बनाया गया। मुकदमे के दौरान सरकारी अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप पांडेय ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी द्वितीय सुरेंद्र कुमार सिंह ने पांचों आरोपियों को जैनब की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
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