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गैंगरेप के अभियुक्त को 22 साल की सश्रम कारावास

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गैंगरेप में अभियुक्त को 22 साल की सजा

गोंडा। गैंगरेप के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 22 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

करनैलगंज क्षेत्र के एक गांव की एक महिला 13 अक्टूबर 2015 की शाम खेत से लौट रही थी। रास्ते में दो लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

महिला के शोर मचाने पर उसके पति व गांव के एक अन्य व्यक्ति ने पहुंचे। लेकिन तब तक दुष्कर्म करने वाले दोनो लोग धमकाते हुए फरार हो गए। रात होने से महिला सुबह करनैलगंज थाने गई लेकिन रिपोर्ट दर्ज नही हुई।
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बाद में न्यायलय के आदेश पर 20 मार्च 2016 को गैंगरेप की रिपोर्ट रामभोले और अर्जुन के खिलाफ दर्ज हुई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी नरेश कुमार ने की।

सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त अर्जुन की मौत हो गई। न्यायाधीश ने अभियुक्त राम भोले को 22 साल के सश्रम कारावास के साथ ही 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय से आदेश के बावजूद एक साल बाद केस दर्ज करने पर न्यायालय ने कड़ा एतराज जताया है। आदेश में कहाकि अभियोग दर्ज करने में इतना विलंब किन परिस्थितियों में पुलिस ने किया।
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गंभीर रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक को कर्नलगंज पुलिस के खिलाफ जांच कराने और दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्व कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जांच के बाद हुई कार्रवाई के परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
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