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ससुर के हत्यारे दामाद को आजीवन कारावास

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गोंडा। ससुर की हत्या व सास पर जानलेवा हमले के तीन साल पुराने मामले में दोषी पाए गये दामाद को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सश्रम आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि वादी जग्गू निवासी पचपुती जगतापुर ने कोतवाली मनकापुर में तहरीर देकर बताया था कि एक जनवरी 2019 को चार बजे उसके भाई सोमई के घर उसका दामाद पप्पू निवासी बुझावन पुरवा, मछली बाजार, मनकापुर आया था। पप्पू ने अपनी पत्नी प्रीती को साथ भेजने के लिए ससुर सोमई से कहा। मगर सोमई व उनकी पत्नी कुमारी देवी ने प्रीती को पप्पू के साथ भेजने से मना कर दिया। इससे गुस्साए पप्पू ने गंड़ासे से हमला करके अपने ससुर सोमई की हत्या कर दी। बचाने दौड़ी सास कुमारी देवी पर प्राणघातक हमला कर दिया। इससे कुमारी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं पप्पू ने अपनी पत्नी प्रीती, साले मोहित व वादी जग्गू को भी हमला कर घायल कर दिया।
वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मनकापुर पुलिस ने विवेचना की और अभियुक्त पप्पू के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले के पुख्ता सबूत के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त पप्पू के विरुद्ध पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। गुरुवार को मुकदमे में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय डॉ. अनामिका चौहान ने अभियुक्त पप्पू को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड व हत्या के प्रयास के अपराध में दस साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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