गोंडा। हत्या कर साक्ष्य मिटाने के सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने आरोपी दो सगे भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गौहानी के शिवलाल पुरवा निवासी ननकऊ यादव ने 11 मई 2015 को थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि उसका भाई शादी विवाह में खाना बनाने का काम करता था। गांव के ही महादेव ने आकर बताया कि वह गमछे से फांसी लगाकर पेड़ से लटका है।
मौके पर पहुंचने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने केस दर्जकर विवेचना की तो गांव के ही श्रीचंद्र यादव व लल्लू यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो उनके पास से जगन्नाथ का मोबाइल बरामद हुआ। विचारण के दौरान न्यायालय ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने के अपराध का सबूत मिलने पर दोनों आरोपी अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया।
मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने दोषसिद्ध अभियुक्त श्रीचंद्र यादव और लल्लू यादव को हत्या व साक्ष्य मिटाने के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।