गोंडा। बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी दिलशाद खान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो निर्भय प्रकाश की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 26 मार्च 2024 को कौड़िया थाना क्षेत्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोपी दिलशाद खान निवासी महापारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी दिलशाद खान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)