गोंडा। पत्नी को पढ़ा-लिखाकर नौकरी योग्य बनाने के बाद प्रेमी का दामन थामने के मामले में पति की याचिका का न्यायालय ने संज्ञान लिया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने परिवाद दर्ज कर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
छपिया थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। कहा कि, संतकबीर नगर जिले के एक गांव निवासी युवती के साथ 28 मई 2011 को उनकी शादी हुई थी। उनके एक पुत्र व दो पुत्रियां हैं। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से पत्नी को जीएनएम का कोर्स कराया, जिससे वह स्वास्थ्य सेवा देने के काबिल बन पाई। आरोप लगाया कि नौकरी पाने के बाद पत्नी उनकी उपेक्षा करने लगी। 15 सितंबर 2023 को बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रेमी के बहकावे में आकर घर में रखे जेवर व एक लाख रुपये नकदी लेकर उसके साथ चली गई।
पीड़ित के परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय प्रतिभा शुक्ला ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर आगामी 25 फरवरी 2025 को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है।