गोंडा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक युगुल किशोर अवस्थी को विशेष न्यायालय से राहत नहीं मिली। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रभारी विशेष न्यायाधीश दानिश हसनैन ने आरोपी की पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार, श्रावस्ती निवासी अजय कुमार ने एंटी करप्शन संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी कि लाइसेंस जारी करने के एवज में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ सहायक युगुल किशोर अवस्थी ने 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की गोपनीय जांच के बाद एंटी करप्शन संगठन ने ट्रैप टीम गठित कर नौ जुलाई 2026 को विकास भवन स्थित कृषि विभाग के कक्ष संख्या-12 में शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी को दबोचा था। जमानत अर्जी में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
मारपीट के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में नामजद आरोपी अभिषेक उर्फ गोलू दुबे को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, छह अगस्त 2025 को दर्ज रिपोर्ट में आरोप है कि चाय की दुकान पर हुए विवाद के दौरान अभिषेक उर्फ गोलू दुबे और उसके साथियों ने रुद्र प्रताप सिंह के साथ मारपीट की। (संवाद)
फायरिंग मामले में आरोपी को जमानत नहीं
गोंडा। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आलोक शर्मा ने हत्या के प्रयास और एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपी रमेश तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वर्ष 2019 में कौड़िया थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर के अनुसार, वादिनी ने आरोप लगाया था कि उसका बेटा सोनू धान के खेत की रखवाली कर रहा था, तभी रमेश तिवारी समेत अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर जातिसूचक गालियां देते हुए उस पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली उसके बाएं कंधे में लगी, जबकि एक अन्य फायर भी किया गया। (संवाद)
बिजली चोरी में दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) फूलचंद्र कुशवाहा की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में पूरन लाल सोनी को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 20 अक्तूबर 2020 को धानेपुर क्षेत्र के करमडीह बग्गी रोड पर बिजली विभाग की टीम ने जांच की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी बिना बकाया जमा किए अवैध रूप से दोबारा कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग कर रहा था। इस संबंध में एंटी पावर थेफ्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। (संवाद)
मारपीट के 13 वर्ष पुराने में आरोपी बरी
गोंडा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आलोक शर्मा की अदालत ने करीब 13 वर्ष पुराने मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी के मामले में आरोपी पप्पू मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल माना। साथ ही शिकायतकर्ता चंद्रभान के खिलाफ न्यायालय में झूठी गवाही देने के प्रथमदृष्टया आधार मिलने पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। यह मामला 18 जून 2013 को छपिया थाना क्षेत्र के बभनजोतिया गांव से जुड़ा था। (संवाद)