गोंडा। बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा देने वाले पाॅक्सो कानून की जानकारी अब स्कूलों में दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चयनित विद्यालयों में प्रार्थनासभा के दौरान न्यायिक अधिकारियों की टीमें बच्चों को पाॅक्सो कानून के प्रावधानों की जानकारी देंगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि कानून की जानकारी होने से बच्चे अपने प्रति होने वाले अपराधों को लेकर अधिक सजग रहेंगे। कम उम्र में भटकाव और अपराध की स्थिति से बचाव के लिए भी कानूनी जागरूकता जरूरी है। कई बार कानून की जानकारी न होने के कारण बच्चे ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला जज दुर्ग नरायन सिंह के निर्देशन में अभियान का रोस्टर तैयार किया गया है। इसके तहत पूरे सप्ताह अलग-अलग चयनित विद्यालयों में न्यायिक अधिकारी पहुंचकर बच्चों को जागरूक करेंगे।