गोंडा। युवक को थाने में अवैध तरीके से हिरासत में रखने और छोड़ने के एवज में रकम मांगने के मामले में एएसपी ग्रामीण की जांच के बाद डीआईजी देवीपाटन मंडल उपेंद्र अग्रवाल ने आरोपी दो सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एसपी बहराइच को दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीआईजी ने परिक्षेत्र के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती जनपद सभी सीओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि थानों में किसी को भी अवैध तरीके से हिरासत में न रखा जाए। ऐसे पाए जानेे पर संबंधित सीओ के साथ ही थाना प्रभारी भी कार्रवाई की जद में आएंगे।
बता दें कि बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के रणवरिया गांव निवासी तंजीर पुत्र ताज मोहम्मद ने डीआईजी देवीपाटन मंडल उपेंद्र अग्रवाल को शिकायती पत्र सौंपा था। इसमें विशेश्वरगंज थाने के दो सिपाहियों के खिलाफ अवैध तरीके से हिरासत में रखकर छोड़ने के एवज में रकम मांगने का आरोप लगाया था। डीआईजी ने बहराइच के एएसपी ग्रामीण से मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी ने आरोपी दोनों सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए बहराइच के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। विशेश्वरगंज इंस्पेक्टर जय हरि मिश्र का कहना है कि डीआईजी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इंस्पेक्टर ने दोनों सिपाहियों का नाम नहीं बताया।
वहीं, डीआईजी ने परिक्षेत्र के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती जनपद के समस्त सीओ को निर्देश दिए हैं कि थानों पर किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में न रखा जाए। ऐसा पाए जाने अथवा भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। अवैध हिरासत का मामला पाए जाने पर संबंधित सीओ व थाना प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
डीआईजी ने समस्त सीओ को निर्देश दिए हैं कि वे हर रोज रात में थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर हवालात में बंद लोगों की जानकारी लें। इसके साथ ही देखें कि हवालात में किसी भी व्यक्ति अवैध तरीके से हिरासत में न रखा गया हो।