गोंडा। कूटरचित दस्तावेज तैयार जमीन का बैनामा कराने के आरोप में डीआईजी के आदेश पर एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मनकापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
क्षेत्र के ग्राम मछली गांव नानकर निवासी खतूना ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसके नाम से कोई भूमि नहीं है। बुट्टन खां व अतर मोहम्मद खां निवासी ग्राम राजापुर ने उसके नाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 28 अक्तूबर वर्ष 1981 को 05 डिस्मिल भूमि का बैनामा कर लिया। इसी बैनामा के आधार पर बिना राजस्व अभिलेख में अंतरण हुए कूटरचित दस्तावेज के आधार पर एक अन्य भूमि का कुछ अंश रागिनी तिवारी निवासी ग्राम कलेनिया के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख 19 अगस्त 1992 को निष्पादित कर दिया गया। उसी भूमि को राजस्व अभिलेख में अंकित कराए बिना सात मार्च 2021 को पुनः बेच दिया गया। जबकि उस समय वह भूमिहीन थी।
खतूना के मुताबिक उसके पति रमजान की मृत्यु वर्ष 1984 में होने के बाद से जिस भूमि का फर्जी बैनामा कराया गया है, वह भूमि पति रमजान के वारिसों के नाम खतौनी में दर्ज है। आरोप है कि फर्जी बैनामा के आधार पर मोहम्मद शरीफ उर्फ कल्लू व रागिनी तिवारी उसके वारिसान को उक्त भूमि पर काबिज नहीं होने दे रहे हैं। कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि डीआईजी के निर्देश पर मोहम्मद शरीफ उर्फ कल्लू, रागिनी तिवारी सहित चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।