गोंडा। न्यायालय के आदेश पर नगर कोतवाली में 44 लाख रुपये हड़पने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मालवीय नगर निवासी रॉबिन ने न्यायालय में एक वाद दायर कर राजापुर निवासी संतोष कुमार व उनके पुत्र अनिल कुमार से 31 मई 2021 को गाटा संख्या 203 की संपूर्ण भूमि को खरीदने के लिए तीन करोड़ रुपये का तय हुआ था, जिसका इकरार नामा लिखा गया था।
इकरारनामा में 44 लाख रुपये नगद दिया गया था। बाकी 02 करोड़ 50 लाख रुपये भूमि के बैनामा के दौरान देने को तय हुआ था। जब भी भूमि बैनामा करने के लिए कहा तो टालमटोल करते रहे। बीते 30 अप्रैल 2024 को इकरारनामा निरस्त करा दिया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।