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1054 पंचायतों के 65 हजार अंत्योदय कार्ड धारक की जांच

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गोंडा। सस्ते दर पर गरीबों को राशन देने की योजना में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो अब पात्र नही हैं। 15 सालों से ऐसे लोग तीन रुपये किलो चावल व दो रुपये किलो गेहूं कोटेदार के यहां से उठा रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान के पड़ताल शुरू कराई है।
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1054 पंचायतों के करीब 65 हजार 26 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए ग्राम विकास व पंचायत राज के करीब 200 कर्मचारियों को लगाया गया है। जांच में पांच हजार ऐसे लोगों का राशन कार्ड निरस्त होना तय माना जा रहा है जिनके पास निजी दो पहिया वाहन हैं। दो पहिया वाहन के मालिक को अब अंत्योदय की श्रेणी में नही रखा जा सकता है।
गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए हर महीने सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई थी। उस समय तय मानकों के आधार पर जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में अत्यंत गरीबों के लिए यह योजना शुरू की गई थी।
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जिले की 1054 पंचायतों के 65 हजार 26 लोगों को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिला और हर महीने 35 किलो अनाज सस्ते दर पर दिए जाने की व्यवस्था शुरू हुई। गरीबों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जा रहा है। दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल गरीबों को इस योजना से दिया जा रहा है। 35 किलो अनाज सिर्फ 85 रुपये में अंत्योदय अन्न योजना से कार्डधारकों को बीते 20 सालों से मिल रहा है।
योजना को लेकर कई बार गलत लोगों के कार्ड हासिल करने की शिकायतें हुईं और शुरुआती दौर में जांच होकर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब नियमों में परिवर्तन करके 15 साल एक साथ सभी कार्डों की जांच शुरू की गई है। जांच में अपात्रों की पहचान होनी है जिसमें वाहन धारकों को अब अंत्योदय अन्न योजना से हटाना है और उनके स्थान पर पात्रों को शामिल करना है। इसके लिए पंचायत स्तर पर छानबीन हो रही है।
जिसकी रिपोर्ट आने के बाद करीब पांच हजार लोगों के अंत्योदय कार्ड निरस्त होना तय माना जा रहा है। विभाग को रिपोर्ट पहले मिली थी लेकिन अब इसका गांव स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। जिससे किसी गलत व्यक्ति का नाम न हटने पाए और छूटे हुए लोगों को शामिल किए जाने का अवसर मिल सके।
योजना में अब नये नियम से लोगों को किया जाएगा शामिल
अंत्योदय अन्न योजना में अब नए नियमों से लोगों को शामिल किया जाना है। जिसमें भूमि हीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण शिल्पकार/कारीगर जैसे कुम्हार, चमड़ा कारीगर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी में रहने वाले तथा अनौपचारीक क्षेत्र में दैनिक आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति जैसे दरबान, कुली, रिक्शा चालक, रेहड़ी वाले, फल-फूल बेचने वाले, संपेरे, कूड़ा उठाने वाले, मोची, बेसहारा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इस तरह के अन्य श्रेणियों के लोग शामिल है। विधवाओं के परिवार या बीमार व्यक्ति/दिव्यांग/60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास निर्वाह अथवा सामाजिक सहायता के लिए कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को शामिल किया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्ड के लिए पात्रों के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, पहले कोई राशन कार्ड न होने का शपथ पत्र के साथ फोटो व मोबाइल नंबर लिया जाएगा।
शासन के निर्देश पर अंत्योदय राशन कार्ड का सत्यापन पंचायत स्तर पर कराया जा रहा है। अपात्रों का कार्ड निरस्त करके पात्रों को योजना में शामिल किया जाएगा।
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- वीके महान, डीएसओ
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