गोंडा। तरबगंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र बुधवार को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तरबगंज की परियांवा ग्राम पंचायत के तत्कालीन प्रधान भूपमणि की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि वादी परमहंस ने तरबगंज थाने में दर्ज कराए गए केस में कहा कि 25 मई 2023 को दोपहर में उनका बेटा भूपमणि शुक्ल भानपुर चौराहे पर सुनील कुमार व देव प्रकाश से बात कर रहा था। तभी भानपुर निवासी वेंकटेश्वर दत्त पांडेय और हरि गोपाल, राम गोपाल व तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ असलहा लेकर आ गए। सभी जान से मारने की धमकी व अपशब्द कहते हुए हमलावर हुए और वेंकटेश्वर ने भूपमणि को गोली मार दी। घायल भूपमणि को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।
बुधवार को सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोपी वेंकटेश्वर दत्त पांडेय का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।