गोंडा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत अनाथ व निराश्रित बच्चों को अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यह योजना मार्च 2020 के बाद माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के लिए है। इसके तहत एक परिवार के दो बच्चों को 2500 रुपये मासिक आर्थिक मदद दी जाती है, जिसका भुगतान त्रैमासिक रूप से बच्चों व उनके संरक्षक के संयुक्त खाते में होता है। यह राशि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनकी जरूरतें पूरी करने में सहायक है। पात्र अभ्यर्थी किसी भी लोकवाणी केंद्र या साइबर कैफे से mbsyup.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, अध्ययन प्रमाणपत्र और फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं, जबकि आय प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी के अनुसार, वर्तमान में 2,544 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। (संवाद)