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Gonda News: करंट से मौत मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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गोंडा। कौड़िया थाना के सुखनीपुरवा में झटके वाले तार में करंट दौड़ने से किसान की मौत के मामले में आरोपी दद्दू उर्फ राजकुमार तिवारी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्गा नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 25 जून की सुबह सुखनीपुरवा निवासी लल्लू तिवारी खेत में शौच के लिए गए थे। आरोप है कि दद्दू ने खेत में लगाए झटके वाले तार में बिजली का करंट दौड़ा रखा था। तार की चपेट में आने से लल्लू की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी सुशीला की तहरीर पर दद्दू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष ने घटना को हादसा बताया। अभियोजन ने इसका विरोध किया। अदालत ने विवेचना में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बुजुर्ग महिला से मारपीट के आरोपियों को झटका
गोंडा। करनैलगंज कोतवाली के नरायनपुर माझा में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से मारपीट के मामले में कन्हैयालाल और शिवम की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, एक नवंबर 2025 की शाम खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने पार्वती को घर में घुसकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में पार्वती के सिर में चोट लगी और वह बेहोश हो गईं। उन्हें पहले जिला अस्पताल और बाद में केजीएमयू, लखनऊ रेफर किया गया।- संवाद
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मन्नान की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। - संवाद
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छह लाख के फर्जी लोन मामले में आरोपी को जमानत नहीं
गोंडा। छह लाख रुपये के कथित फर्जी बैंक लोन मामले में आरोपी रमीजुल हुसैन की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्गा नरायन सिंह ने खारिज कर दी। मामला खरगूपुर थाने में दर्ज वर्ष 2024 की रिपोर्ट से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता के एक्सिस बैंक खाते से उसकी जानकारी के बिना छह लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराकर रकम कई बार दूसरे खाते में स्थानांतरित की गई। शिकायतकर्ता के खाते से 21 हजार रुपये वेतन की रकम भी निकाले जाने का आरोप है।- संवाद
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