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Gonda News: बालिका से छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

Thu, 09 Jan 2025 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। बकरी चरा रही नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में शेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त सुनील कौशल को दोषमुक्त करार दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने झूठी गवाही देने के मामले में वादी के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार खोंड़ारे थाना क्षेत्र केे रहने वाले मैनुद्दीन ने थाने में 14 अक्टूबर 2022 पीड़ित ने तहरीर में बताया था कि उसकी 10 साल की नाबालिग लड़की प्राइमरी स्कूल के पास बकरी चराने गई थी। इस दौरान स्कूल के हैंडपंप पर पानी पीने गई तो ग्राम बाबा बैजपुर निवासी सुनील कौशल ने उसका हाथ पकड़कर बच्ची से छेड़खानी करने के साथ ही मारपीट भी की। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
ट्रायल के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से न्यायालय में अपराध से जुड़ा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पीड़ित बच्ची ने भी बयान दर्ज कराया कि वह अभियुक्त सुनील कौशल को नहीं जानती। उसने साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त करार मानते हुए कोर्ट के समक्ष झूठी गवाही देने के संबंध में वादी मुकदमा मैनुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश भी दिया है।
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