गोंडा। फर्जी कागजात के जरिए माल परिवहन के मामले में आरोपी वाहन चालक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
राज्य कर विभाग के सचल दल प्रभारी व सहायक आयुक्त प्रमोद कुमार शर्मा ने 12 सितंबर 2025 को कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पांच सितंबर को नगर के मुन्नन खां चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक मालवाहक वाहन पकड़ा गया, जिसमें कबाड़ लदा था। श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम भांबेपुर निवासी चालक आर्यंद नरायन मिश्र से पूछताछ में पता चला कि वह नवाबगंज में पुराना लोहा, टिन आदि लादकर पंजाब के गोविंदगढ़ मंडी जा रहा है। प्रपत्रों में लोडिंग व डिस्पैच का स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ और अपलोडिंग का स्थान शिमला हिमाचल प्रदेश अंकित मिला।
इनवाइस में फर्म का नाम विद्या ट्रेडर्स जागृति विहार देवेंद्र नगर रायपुर और प्राप्तकर्ता फर्म का नाम अविराज ट्रेडिंग प्रगति विहार कल्याणपुर लखनऊ दर्ज है। इस प्रकार कूटरचित प्रपत्रों के जरिए माल का परिवहन पाया गया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। सुनवाई के दौरान एडीजे नम्रता अग्रवाल ने आरोपी आर्यंद नरायन मिश्र का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट के आदेशानुसार आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानत प्रस्तुत करने पर उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।