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Gonda News: छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म में आरोपी दोषमुक्त

Tue, 30 Sep 2025 10:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। कक्षा नौ की छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
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नवाबगंज के एक गांव की महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसकी 15 साल की बेटी एक स्कूल में कक्षा नौ में पढ़ती है। 22 फरवरी 2002 को सुबह साढ़े आठ बजे वह विद्यालय गई थी, लेकिन लौटकर घर नहीं आई।
तलाश करने पर पता चला कि अयोध्या जिले के ग्राम धर्म पुरवा बरहटा माझा निवासी सतीश यादव बहला-फुसला कर उसे लेकर कहीं चला गया है। एसपी के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। वादी मुकदमा न्यायालय में दिए गए बयान में अपने पूर्व में दिए गए बयान से मुकर गई। मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त सतीश यादव को दोषमुक्त कर दिया।
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