गोंडा। गैरइरादतन जानलेवा हमले में दोषसिद्ध और पांच साल के कारावास से दंडित चार भाइयों का जमानत प्रार्थनापत्र उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। उमरीबेगमगंज थाना के ग्राम गड़रियन पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर निवासी सोहनलाल पाल ने थाने में केस दर्ज कराया था।
बताया था कि 19 मई 2020 को देर रात आठ बजे खेत में बकरी चली गई थी तो उसे भगा दिया। इससे नाराज होकर गांव के राधेश्याम और उनके भाई हरिश्चंद्र, किशुन यादव व वासदेव यादव ने अपशब्द कहकर उसे और उसकी मां को लाठी-डंडे से मारा। इसमें दोनों को चोटें आईं हैं। साक्ष्य के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 16 सितंबर 2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने पांच साल कारावास और 16 हजार का अर्थदंड लगाया था।
दोषियों ने दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ हाईकोर्ट लखनऊ में दांडिक अपील दाखिल की और ट्रायल कोर्ट में जमानत पर रहने का हवाला दिया। अपील की सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने राधेश्याम, हरिश्चंद्र, किशुन यादव व वासदेव यादव का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।