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45 दिन में 840 आंगनबाडी कर्मियों के पद चयन की मंजूरी

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गोंडा। बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश हुए हैं। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 840 पदों पर चयन होगा। मानदेय पर होने वाली इन पदों पर भर्ती के लिए नये सिरे से चयन प्रक्रिया होना है। इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया है।
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तीन सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर चयन की कार्रवाई नियमों के न होने से नहीं हो पा रहा था। अब जाकर शासन से आदेश तो हुए हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष होने के कारण चयन प्रक्रिया समय से पूरे होने के आसार कम ही दिख रहे हैं।
शासन से शुक्रवार को चयन प्रक्रिया करने का आदेश जारी हुआ है। जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। विभाग में करीब 840 पद रिक्त चल रहे हैं।
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जिले में आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मिलाकर 3095 हैं। जिसमें 2816 कार्यकर्त्ता ही कार्यरत हैं। 279 कार्यकर्त्ताओं के पद रिक्त हैं। इसी तरह 2534 सहायिकाएं ही कार्यरत हैं और 561 सहायिकाओं के पद रिक्त चल रहे हैं। शासन से नियुक्ति के लिए आदेश न मिलने के कारण चयन नहीं हो पा रहा था।
जिलाधिकारी की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह ‘क’ व ‘ख’ संवर्ग की महिला अफसर सदस्य रहेंगी।
पहले महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थीं। डीएम की ओर से नामित सीडीओ या एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि डीपीओ सदस्य सचिव होंगे। समिति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) भी सदस्य होंगे।
भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर सहायिकाओं को भी कार्यकर्ता बनने का अवसर दिया गया है। कार्यकर्ता के पदों पर आवेदन के लिए 21 से 45 साल तक की आयु तय की गई है। लेकिन कोई सहायिका अगर कार्यकर्त्ता के पद पर आवेदन करती है तो उसके लिए 50 साल तक की आयु तय की गई है।
कार्यकर्ता के लिए योग्यता हाईस्कूल व सहायिका के लिए कक्षा पांच ही तय रखा गया है। आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 वार्षिक और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक आय तय की गई है। उसी गांव की निवासी का चयन होगा, चयन में विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता को प्राथमिकता मिलेगी। अंकों के आधार पर मेरिट से चयन होना है।
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