कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान के खिलाफ मुकदमा
पैसा लेकर विद्यालय में नहीं करवाया निर्माण, दी जान से मारने की धमकी
अमर उजाला ब्यूरो
परसपुर (गोंडा)। विद्यालय निर्माण के नाम पर एक लाख रुपये हड़प लेने और निर्माण कार्य पूरा कराने की बात पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर एक पूर्व प्रधान के खिलाफ परसपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे के बारे में प्राथमिक विद्यालय तपसी धाम राजापुर के प्रधानाध्यापक सुधाकर पांडेय ने बताया कि ग्राम पंचायत राजापुर के पूर्व प्रधान मुंशीराम ने तपसी धाम राजापुर के विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष अपने भाई माता प्रसाद गुप्ता की पत्नी किरन को बनाया था। विद्यालय के कार्य के लिए संयुक्त खाता उसके तथा किरन के नाम से सर्वयूपी ग्रामीण बैंक शाखा आंटा परसपुर में खुलवाया गया था। जिस पर बैंक ने चेकबुक भी जारी किया। मुंशीराम गुप्ता ने विद्यालय का निर्माण कार्य करवाने के लिए उसको विश्वास में लेकर किरन की मदद से उनसे 50-50 हजार रुपये की दो चेक लिया और पैसा निकाल लिया। लेकिन विद्यालय निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं कराया गया। इसके लिए जब उन्होंने बात की तो अपशब्द कहते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसे लेकर कोर्ट के आदेश पर उन्होने रविवार को परसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट के आदेश पर सुधाकर पांडेय ने थाना परसपुर में ग्राम राजापुर निवासी मुंशीराम गुप्ता के खिलाफ थाना परसपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी है। एसओ परसपुर देवेंद्र पांडेय ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी गयी है।