गोंडा। हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमे को अपने पक्ष में निस्तारित कराने और मुआवजा दिलाने का झांसा देकर 55 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर निवासी परमानंद गुप्ता ने तहरीर में बताया कि उनका मुकदमा हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है। करीब एक वर्ष पहले आजाद नगर कॉलोनी निवासी श्रीधर त्रिपाठी उनसे मिला और खुद को हाईकोर्ट का समीक्षा अधिकारी बताते हुए मुकदमे में जल्द उनके पक्ष में आदेश कराने तथा मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया।
आरोप है कि आरोपी ने कोर्ट फीस के नाम पर दो बार 10-10 हजार रुपये, अधिवक्ता की फीस के लिए 10 हजार रुपये और व्यक्तिगत आवश्यकता बताकर 25 हजार रुपये उधार लिए। इस तरह कुल 55 हजार रुपये ले लिए। पीड़ित का आरोप है कि 15 अक्तूबर 2024 को आरोपी ने एक चिट्ठी भी दी, जो बाद में संदिग्ध प्रतीत हुई। इसके बाद 16 जुलाई 2025 को आरएमएस के माध्यम से मुआवजे की धनराशि आने का दावा करते हुए बैंक खाते की जानकारी भी ले ली, लेकिन कोई रकम नहीं आई।
पीड़ित के अनुसार पिछले करीब एक माह से आरोपी फोन भी नहीं उठा रहा है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।