जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. फतेह बहादुर सिंह ने सोमवार को 23 अनुचरों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया है। बीएसए ने बताया कि इसमें स्वामीनाथ, मोलहू नाथ, श्याम करन, मुरलीधर, देवी प्रसाद, इंद्रदेव मिश्र, वेद प्रकाश ओझा, राम मोहन, सुरेंद्र कुमार, राम लगन, राम पाल तिवारी, प्रयाग दत्त, सुंदरी देवी, हरीशंकर, राज कुमार, विष्णु प्रताप तिवारी, केशरी प्रसाद, द्वारिका नाथ, आत्मा राम दूबे, जगदीश प्रसाद आदि शामिल है।
नौ सितंबर 1980 को शासन ने चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर रोक लगा दी थी। उक्त लोगों की नियुक्ति उक्त तिथि के बाद विभिन्न वर्षों में हुई थी। उक्त कर्मी उच्च न्यायालय गए थे। न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कराकर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी परसपुर, करनैलगंज व नवाबगंज शामिल थे। तीनों खंड शिक्षा अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट सौंपी। इसमें नियुक्ति को अवैध माना है। इस पर सोमवार को बीएसए ने 23 अनुचरों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। दो अनुचरों बेचू दयाल व विंदेश्वरी का मामला अभी न्यायालय में लंबित है, जबकि एक अनुचार की मृत्यु हो चुकी है।