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आधार न फीड करने वाले कार्डधारकों को नहीं मिलेगा खाद्यान्न

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आधार न फीड करने वाले कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन
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गोंडा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्डधारकों को राशन अब ई पाश मशीन से किया जाएगा। ऐसे में सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधार कार्ड फीड कराना जरूरी हो गया है। आधार कार्ड फीड न होने की दशा में कार्ड धारकों को राशन नही मिल सकेगा।

जिलाधिकारी जेबी सिंह व शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के कार्ड धारकों को आधार कार्ड फीड कराने के लिए प्रोत्साहित करें।
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राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए शासन की ओर से आधार कार्ड के जरिये ई पाश मशीन से राशन वितरण कराने पर जोर है। फिलहाल यह व्यवस्था नगरीय क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। आधार कार्ड फीड होते ही इस व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाएगा। अभी तक मात्र 60 प्रतिशत कार्ड धारकों का ही आधार फीड हो सका है।

जिला पूत अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि आधार नम्बर फीड कराना लाभार्थी की जिम्मेदारी है। यदि किसी का आधार फीड नही हुआ है तो वह अपना आधार कार्ड की फोटो कापी लाकर जिला पूत कार्यालय में फीड करा सकता है। उन्होंने बताया कि आधार फीड कराने के लिए पांच कर्मचारियों को लगाया गया है।

जिलाधिकारी जेबी सिंह के निर्देश पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्ड धारकों व लाभार्थियों को राशन वितरण का नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। हर माह कार्डधारकों को 05 तारीख से 18 तारीख तक राशन का वितरण किया जाएगा।

सभी उचित दर विक्रेताओं को वितरण दिवस में अपनी दुकाने खोले रहने के निर्देश दिये गये हैं। किसी भी क्षेत्र के कार्ड धारकों को राशन न मिल रहा हो या किसी भी प्रकाश की कोई शिकायत हो तो वह पूत विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 7985043223 व 7571005584 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

पूर्ति विभाग की ओर से खोले गये हेल्प लाइन पर विभाग के आशु लिपिक श्रीप्रकाश सिंह की तैनाती की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि कार्डधारक अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक फोन पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
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कर्मचारी शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी व खाद्य उपायुक्त की ओर से कार्ड धारकों की शिकायतों के निस्तारण कराए जाने के निर्देश के क्रम में सुनवाई की नयी व्यवस्था शुरू की गई है।
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