गोंडा। घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी तीन महिलाओं समेत 10 अभियुक्तों को शनिवार को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले रक्षाराम ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 16 नवंबर 2019 को शाम पांच बजे रास्ते के विवाद को लेकर ग्राम महादेवा धर्मपुरा के बाबूराम सहित अन्य लाठी-डंडे व फरसा लेकर पहुंचे। भाई राम नायक के सिर पर हमला कर दिया। इससे वह बेहोश हो गए। पिता सुखराम के हाथ में भी गंभीर चोटें आईं। हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
विवेचना कर पुलिस ने आरोपी राहुल, बाबूराम, ईश्वरदीन, धर्मेंद्र, संदीप, लक्ष्मन, रामावती, इंद्रावती, चंद्रावती, विक्रम व एक बाल अपचारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बाल अपचारी की पत्रावली अलग कर दी गई। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने सभी 10 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम निर्भय प्रकाश ने शनिवार को दोषियों को दंडित किया। (संवाद)