चर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड के मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में शुक्रवार को गवाह सरफराज अंसारी बीमार होने के कारण नहीं आ सका। जिसके चलते जिरह की कार्यवाही नहीं हो सकी। न्यायालय द्वारा जिरह के लिए 19 जुलाई की तारीख नियत की।
बताते चले कि 3 दिसंबर 1990 को सुबह 7:30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर थाना इलाके में नहर में निर्माण कार्य करा रहा था तब तक एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह, बृजेश सिंह और दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस आ गए और पकड़कर मारने-पीटने लगे। साथ ही आरोप है कि सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिया गया। वहां दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिया गया। इसके बाद साइड पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मार कर टायर फाड़ दिया गया और उसके सहयोगी को पीटकर भगा दिया गया।