गाजीपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक बुधवार को विकास भवन के सभागार में हुई। अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि होलसेल एवं रिटेल के मेडिकल स्टोर्स द्वारा बिना बिल बाउचर, कैशमेमो इनवाइस के दवा का क्रय-विक्रय एवं भंडारण न किया जाए। औषधि निरीक्षक से कहा कि जिले में सभी जन औषधि केंद्रों का नियमानुसार निरीक्षण किया जाए। दवा केंद्रों पर नकली दवाओं के विक्रय एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जाए।
सीडीओ ने कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए तैयार भोजन (मिड-डे-मील), कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में तैयार भोजन की नियमित जांच कराई जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत वितरण होने वाली खाद्य सामग्री की नियमित जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण होने वाले खाद्य सामग्रियों की नियमित जांच कराई जाए। इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही सभी कोटेदारों का खाद्य पंजीकरण कराने को कहा। बैठक में सीओ सदर शेखर सेंगर, बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव, जिलापूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, उपायुक्त राज्य कर विभाग आदि मौजूद रहे।