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दोपहर बाद खुली दुकानें, बाजार हुए गुलजार

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गाजीपुर। यूपी सरकार एवं गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत कुछ गतिविधियों को छोड़कर 18 मई से जिले में सशर्त दुकानों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। बुधवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में कुछ प्रतिबंधों के साथ आदेश जारी किया है। यह 31 मई तक लागू रहेंगी। इसमें किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे। कहीं भी प्रदर्शन एवं अनशन नहीं होगा। जिले के सभी हाट स्पाट को छोड़कर राजकीय निधियों से निर्माण कार्य/ रोजगार सृजन/ गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का कार्य इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगा कि निर्माण स्थल पर मास्क का शत-प्रतिशत उपयोग, सैनिटाइजर की उपलब्धता तथा श्रमिकों के मध्य न्यूनतम दो गज की दूरी होगी। एडीएम का आदेश जारी होते ही दोपहर बाद जनपद में ज्यादातर दुकानें खुल गई। जिन्हें आदेश की जानकारी नहीं हुई्, वह अब कल से अपनी दुकानों को खोलने का काम करेंगे।
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इसके साथ ही हाई-वे, सड़क, रेल, सिंचाई, बाढ़ की रोकथाम और उर्जा से संबंधित ऐसे कार्य जो नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर हैं, इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगे कि साइट पर श्रमिकों के मध्य न्यूनतम दो गज की दूरी बनाई जाए। मास्क का उपयोग हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन हो। जिले के सभी घोषित कंटेनमेंट जोन/हाट स्पाट एरिया/रेड जोन में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पूर्णतया बंद रहेंगे। नगर पालिका/नगर पंचायतों में कंटेनमेंट जोन/हाट स्पाट एरिया/रेड जोन को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानें जैसे किराने की दुकान (मिल्क एवं फूड), दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंक शाखाएं, एटीएम एवं ग्राहक सेवा केन्द्र, राशन की दुकान, गेहूं क्रय केंद्र एवं (कृषि निवेश, खाद्य, बीज, कृषि रक्षा, रसायन, एवं कृषि उपकरण) की दुकानें सुबह सात से अपरान्ह सात बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ रहेगी। यहां सभी को फेस मास्क/ फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्स का अनुपालन कड़ाई के साथ करना होगा। बताया कि हाट स्पाट जोन में आबकारी की दुकानें पूर्णतया बंद रहेगी। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कंटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर आबकारी विभाग के मात्र एकल दुकानों को सुबह 10 बजे से अपराह्न सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फुटकर मदिरा दुकान एवं इसके आस-पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान निषिद्ध होगा। दुकानों के अंदर खान-पान की कैंटीन बंद रहेंगी। सभी कार्यालय, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश के लिए बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कार्य स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा। 10 या 10 से अधिक प्रतिभागियों की सभाओं, बैठकों को यथा संभव नहीं किए जाएंगे। अपरिहार्यता दशा में संबंधित उपजिलाधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करना होगा।
जिला प्रशासन की ओर से लाकडाउन-4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कुछ शर्तों के साथ राशन, किराना, ऑटो मोबाइल्स, रिपेयरिंग वर्क्स, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मैटेरियल, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट, साइबर कैफे, प्लाईवुड, फर्नीचर, खाद-बीज, पशु चारा, ट्यूबवेल मरम्मत, हैंडपंप मरम्मत आदि की दुकानें साप्ताहिक बंदी को छोड़कर रोज खोली जा सकती है। मिठाई, बेकरी, फर्नीचर, कॉस्मेटिक की दुकानें भी खुलेंगी। दुकानें सुबह सात बजे से शाम तक ही खुलेंगे। शिक्षण संस्थान, माल तथा सिनेमा हॉल आदि अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। शाम सात बजे के बाद सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी मास्क के बिना बाहर नहीं निकलेगा। हॉट स्पॉट इलाके में पूरी तरह से बंदी रहेगी।
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