गाजीपुर। सरकारी क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान बेचने वाले किसानों को इस बार सत्यापन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, उन्हें दोबारा सत्यापन नहीं कराना होगा। वहीं, जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है, उन्हें खाद्य विभाग के पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। जिले में एक नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए अब तक सात तहसीलों के 478 किसानों ने पंजीकरण कराया है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पांडेय ने बताया कि पंजीकरण पोर्टल पर किसान को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। फार्मर आईडी होने पर संबंधित विवरण स्वत: पोर्टल पर आ जाएगा। इसके बाद किसान को अपनी श्रेणी दर्ज कर विवरण सुरक्षित करना होगा। फार्मर आईडी के किसी विवरण में आपत्ति होने पर एग्रीस्टैक पोर्टल, डीसीएस पोर्टल या संबंधित सर्वेयर से संपर्क किया जा सकता है। फार्मर आईडी से प्राप्त विवरण का दोबारा सत्यापन नहीं होगा।