गाजीपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को अब स्कूल वाहन के रूप में संचालित करने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के निर्देश पर एआरटीओ कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे।
एआरटीओ धनवीर यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम (26वां संशोधन) के तहत स्कूली वाहनों के लिए नए सुरक्षा मानदंड तय किए गए हैं। इसके अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहन स्कूल बच्चों के परिवहन में उपयोग नहीं किए जा सकेंगे।
एआरटीओ कार्यालय के अनुसार जिले में करीब 1772 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 193 वाहन से अधिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ऐसे सभी वाहनों को अब संचालन से बाहर करना होगा।