गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को मरदह थाना क्षेत्र के हैदरगंज निवासी हत्यारे पति, सास और ससुर को सात -सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 29-29 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि में से आधा धनराशि वादी को दिए जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार मरदह थाना क्षेत्र के रायपुर निवासी राम सोच चौहान ने थाने में तहरीर दिया कि वह अपनी बहन पूनम की शादी 12 मार्च 2018 को सरार उर्फ हैदरगंज निवासी सुनील चौहान के साथ किया था। शादी के समय से ही मृतका का पति सुनील, सास सीमा देवी, ससुर प्रभुनाथ चौहान, देवर अनिल और मामा सभी लोग दान दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे। दहेज में गाड़ी सोने की अंगूठी और 50000 की मांग करते थे। नौ जून 2019 की रात में बताया गया कि बहन की तबीयत खराब है, सांप ने काट लिया है। जब बहन के घर पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। आरोपियों के खिलाफ मरदह थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बादपुलिस द्वारा सुनील चौहान, प्रभुनाथ चौहान और सीमा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने नौ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने सास, ससुर और पति को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।