गाजीपुर। पशु तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद की 18.81 लाख की भू-संपत्ति पुलिस ने मंगलवार की देर शाम कुर्क कर ली। सीओ सिटी और सदर तहसीलदार के नेतृत्व में चौकिया पहुंची राजस्व व पुलिस टीम ने मुनादी कराकर 197 वर्ग मीटर भूमि कुर्क करने की कार्रवाई की।
शासन से चिह्नित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते 13 दिसंबर को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडेय ने पुलिस अधीक्षक डाॅ. ईरज राजा के सामने आख्या प्रस्तुत की थी। एसपी की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्की का आदेश दिया था। कोतवाल ने रिपोर्ट में अधिकारियों को बताया था कि पशु तस्कर गिरोह का सरगना शकील कुरैशी उर्फ मुन्ना गैंग चलाता है। इस गैंग का सदस्य जेरीकला सट्टी मस्जिद निवासी बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद ने आपराधिक कार्य और समाज विरोधी क्रियाकलापों से अचल संपत्ति अर्जित की है। सीओ सिटी शेखर सेंगर, सदर तहसीलदार राजीव यादव और शहर कोतवाल दीनदयाल पांडेय के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व टीम चौकिया पहुंची। वहां बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद द्वारा (01 बिस्वा 11 धूर) क्षेत्रफल 197 वर्गमीटर खरीदी गई थी। टीम ने डुगडुगी पिटवाकर मुनादी करने के बाद भूमि को कुर्क कर दिया। सीओ सिटी शेखर सेंगर ने बताया कि पशु तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य की एक विस्वा 11 धूर भूमि कुर्क कर ली गई है। इसकी बाजार कीमत 18 लाख 71 हजार 500 रुपये है। इसके खिलाफ शहर कोतवाली गैंगस्टर और पशु क्रूरता और गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।