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Ghazipur News: मुकदमा बंद कर पुलिस ने कोर्ट को भेजी रिपोर्ट

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गाजीपुर। चंदौली के पूर्व एसपी अमित कुमार द्वितीय समेत 18 पुलिस कर्मियों पर दर्ज मुकदमे को पुलिस ने खारिज (स्पंज) कर जुर्म खारिजा रिपोर्ट धारा शनिवार को न्यायालय भेज दी है। रिपोर्ट में तथ्यों को छुपाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
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नंदगंज थाने की पुलिस 27 नवंबर की रात में 12.22 बजे मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा चंदौली में तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह की तहरीर और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के 156 (3) के तहत दिए गए आदेश के तहत दर्ज किया। लेकिन, अपनी जांच में पाया कि शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की झूठी कहानी रची है। एसपी डॉ. ईरज राजा के मुताबिक मुकदमा खारिज (स्पंज) कर दिया गया है। न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। पुलिस ने मामले में पर्याप्त साक्ष्य जुटाया। यहां इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इस मुकदमे के वादी अनिल सिंह पर पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके खिलाफ चंदौली में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई और वह काफी समय तक जेल में भी रहा। उसके द्वारा गलत तरीके से तथ्यों को छुपाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीजेएम के यहां प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो की खारिज किया गया है। शिकायतकर्ता ने पूर्व में हाईकोर्ट में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को खत्म करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। शिकायतकर्ता आपराधिक किस्म का है, उसपर पूर्व में कई मुकदमे भी हैं। वह नौकरी से बर्खास्त भी किया गया था। पुलिस को हतोत्साहित करने करने के लिए ऐसा किया गया था। मुकदमे बाजी के लिए कार्रवाई के लिए न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई।
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