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Ghazipur News: सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ धनराशि के भुगतान का आदेश

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गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सदस्य रणविजय मिश्र और महिला सदस्य दीपा रानी ने परिवादी का परिवाद स्वीकार कर लिया। साथ ही एक्सिस बैंक को आदेश दिया कि परिवादनी के खाते से निकले 27030 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करें। साथ ही वाद व्यय सहित शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में अलग से 18000 रुपये भी दें। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि दो माह के अंदर भुगतान न होने पर परिवादनी विधिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।
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शहर के कालीधाम काॅलोनी निवासी पुष्पा सिंह ने चार फरवरी 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने एक्सिस बैंक और विद्यापारा निवासी पुष्पा सिंह के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। उनका खात एक्सिस बैंक में है। उसका एटीएम और चेक बुक है। बताया कि 17 सितंबर 2016 को बैंक में लेनदेन खाता में चढ़वाने गई तो पता चला कि खाते में बीआरएच पेमेंट कार्ड से विभिन्न तारीखों पर पैसा निकाला गया है।
इस बाद की शिकायत शाखा प्रबंधक से की गई तो पता चला कि 16 जनवरी 2016 के पूर्व भी धन निकाला गया है। स्टेटमेंट से पता चला कि विद्यापारा निवासी पुष्पा सिंह ने 27030 निकाला है। इसके लिए बैंक में दौड़ती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर न्यायालय ने बीते 12 मई को उपरोक्त फैसाला सुनाया है।
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