एसपी डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि शस्त्र और लाइसेंस जमा नहीं कराए जाने पर मोहम्मदाबाद कोतवाली आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
-मुख्तार के खिलाफ पहला मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने से जुड़ा हुआ है। यह मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार के खिलाफ दो केस दर्ज हुए हैं, पहला धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का है तो दूसरा आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है। मामले में अभी मुख्तार पर अदालत से आरोप तय होना बाकी है। जिसके बाद ही ट्रायल शुरू होगा।
-मुख्तार के खिलाफ इलाहाबाद की स्पेशल एमपी/एमएलए अदालत में गैंग्स्टर के चार मुकदमे चल रहे हैं। इन चारों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, अदालत ने चारों मामलों में मुख्तार पर आरोप भी तय कर दिए हैं। चार में से तीन मामले गाजीपुर जिले के अलग अलग थानों के हैं। जबकि चौथा दूसरे जिले मऊ का है।
-हत्या के प्रयास से जुड़ा मुकदमा मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमे की प्रक्रिया साल 2010 में ही शुरू हो गई थी। इसमें मुख्य आरोपी सोनू यादव केस से बरी हो चुका है। मुख्तार का मामला अभी ट्रायल की स्टेज पर है और काफी दिनों से सुनवाई ठप पड़ी है।
-गैंग्स्टर का एक मामला गाजीपुर के करंडा थाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आरोप तय हैं और मुकदमे का ट्रायल पेंडिंग है।
-मुख्तार के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भी ट्रायल के लेवल पर है।