गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मुहम्मदाबाद में करीब पांच वर्ष पूर्व चाकू से गोदकर हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी अशरफ खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोषी अशरफ खां आईएस -191 गैंग का सदस्य भी है।
मुहम्मदाबाद कोतवाली के महरूपुर निवासी शमशाद खां ने 27 सितंबर 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 27 सितंबर 2021 को पिता शकिल प्रधान के घर बैठे थे। गांव के अशरफ खां ने ताबड़तोड़ चाकू से उनके सीने पर वारकर दिया। उनके शोर मचाने पर चाचा फिरोज खां, सरफराज खां और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि आरोपी अशरफ खां हाथ में चाकू लेकर खड़ा था।
घटना स्थल पर पहुंचते ही आरोपी अशरफ भाग गया। लहूलुहान पड़े पिता शकिल खां ने बताया कि आरोपी अशरफ ने चाकू से वारकर घायल किया है। गंभीर रूप घायल पिता को उपचार के लिए लेकर तिवारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में पेश किए गवाहों ने घटना का समर्थन किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हत्या के दोषी अशरफ खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में दोषी को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।