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मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में 15 जून तक करें आवेदन

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गाजीपुर। उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित की गई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में दो इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजनांतर्गत माटीकला से संबंधित प्रजापति समाज के कारीगरों को बैंक के माध्यम से दस लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता नियमानुसार प्रदान कराए जाने का प्रावधान है। इसमें 25 प्रतिशत छूट की धनराशि मार्जिन मनी के रूप में शासन की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी।
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लाभार्थी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो और कम से कम आठवीं उत्तीर्ण हों अपना आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय 44, आमघाट सहकारी कालोनी से संपर्क कर 15 जून तक पूर्ण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष नंबर 0548-2221197 तथा 9451357199 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि बोर्ड की ओर से माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत कुम्हार जाति के व्यक्तियों को माटीकला से संबंधित परंपरागत 36 कारीगरों को माटीकला टूल्स किट्स वितरण योजना अंतर्गत नि:शुल्क पावर-चालित चाक का वितरण किए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम संचालित करने के लिए टूल किट्स प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर 15 जून तक पूर्ण कर जमा कर सकते हैं।
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