गाजीपुर। व्यापारी नेता की जमीन जबरन हड़पने के मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्नानंद की अदालत में आरोप निर्धारित करने के लिए 21 फरवरी की तिथि नियत की गई है। न्यायालय में आरोपी मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और आतिफ रजा की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई।
व्यापारी अबू फखर खां ने बीते माह सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कराया था। इसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया था। बताया था कि 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था। उस समय मुख्तार ने मुझे लखनऊ जेल बुलाया था और रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करने के लिए धमकाया। मैंने डर के मारे जमीन को अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दिया और बाद में रजिस्ट्री के एवज में दिया गया पैसा मुझसे ब्लैंक चेक के माध्यम से धमकाकर वापस ले लिया गया। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आप तय होना है, इसके लिए न्यायालय ने उपरोक्त तिथि निर्धारित की है।