सीजेएम कोर्ट में पेश हुए अब्बास अंसारी ने डिस्चार्ज का आवेदन किया था। व्यापारी नेता की जमीन हड़पने के मामले में अब सुनवाई चार नवंबर को होगी। 2023 में यह मामला दर्ज हुआ था।
Ghazipur News: व्यापारी नेता अबू फखर खान की भूमि जबरदस्ती हड़पने के मामले में मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में आरोप तय किया जाना था, लेकिन अब्बास अंसारी की ओर से डिस्चार्ज का आवेदन दिया गया। इस पर सुनवाई के लिए अगली तिथि चार नवंबर तय कर दी गई।
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अभियोजन के मुताबिक, 12 अगस्त 2023 को व्यापारी नेता अबू फखर खान ने माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी आफ्शा अंसारी, बेटे व मऊ से विधायक अब्बास अंसारी, मुख्तार के साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस को बताया था कि वर्ष 2012 में मुख्तार अंसारी ने लखनऊ जेल बुलाया था। वहां डरा- धमका कर होम्योपैथिक कॉलेज के सामने की भूमि को अपने नाम करा लिया। रजिस्ट्री के बाद जो रुपये दिए, उसे भी धमकाकर ब्लैंक चेक के जरिये वापस ले लिया था। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को अब्बास अंसारी तय समय पर कोर्ट पहुंच गए और मामले में डिस्चार्ज का आवेदन दिया।