गाजीपुर। जिला स्तरीय कमेटी की बैठक रायफल क्लब के सभागार में मंगलवार को आयोजित हुई। डीएम ने कहा कि बिना ड्रग लाइसेंस लिए दवा की बिक्री न की जाए। समय से ड्रग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाएं। बिना बिल बाउचर, कैश मेमो, इनवाइस के दवा की खरीद-बिक्री एवं भंडारण न किया जाए। इसके लिए ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को औषधि निरीक्षक के साथ सहयोग करने को कहा।
डीएम आर्यका अखौरी ने कहा कि औषधि निरीक्षक जिले में अधोमानक एवं नकली दवाओं की बिक्री एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई करें। दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी औषधि प्रतिष्ठानों पर सतत प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। आगामी त्योहारो को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के खाद्य अनुभाग के अधिकारियों को जिले में मिलावटी एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए टीम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
छात्र-ंछात्राओं के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों (मिड-डे-मील), आवासीय विद्यालयों में तैयार भोजन की नियमित जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग चौराहा, अफीम फैक्ट्री के पास रिक्त स्थान पर महुआबाग, ददरीघाट मार्ग पर क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने के लिए अधिशासी अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर फूड वेंडरों को श्रेणीवार व्यवस्थित कराएं। बैठक में एसपी सिटी ज्ञानेंद्रनाथ, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) दिनेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक भाष्कर मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी अनंतप्रताप आदि उपस्थित थे।