बिहार विधानसभा सामान्य चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए गाजीपुर में शराब की सभी दुकानें निर्धारित तिथियों पर बंद रहेंगी।
इस संबंध में जिलाधिकारी एवं लाइसेंस प्राधिकारी अविनाश कुमार ने सोमवार को आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, मतदान तिथि 6 नवंबर को बिहार राज्य के जनपद बक्सर की सीमा से तीन किलोमीटर के क्षेत्रफल में आने वाली और 11 नवंबर को जनपद कैमूर की सीमा से तीन किलोमीटर के क्षेत्रफल में आने वाली जनपद की 13 देशी शराब, कम्पोजिट, मॉडल शॉप, बार अनुज्ञापन, भांग और ताड़ी की दुकानें मतदान से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।
इसके अतिरिक्त, मतगणना के दिन 14 नवम्बर को मतगणना स्थल से तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी आबकारी दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अनुज्ञापियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि भनौदा, भगर बई, झायर, देवल, मुस्का, गायघाट, देवडी, देवैया, कर्महरी, बीरपुर, बीटपुर, सजना सालारपुर सहित जनपद के सीमा क्षेत्रों में स्थित समस्त दुकानों पर यह आदेश लागू रहेगा। संवाद