वाराणसी। कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में गाजीपुर की आठ फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन पीसी रस्तोगी ने खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा सामने आने पर यह कार्रवाई की। इन फर्मों के संचालकों को पिछले दिनों नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था। इसके साथ ही वाराणसी की भी दो फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
कफ सिरप की खरीद-बिक्री में जालसाजी का खेल झारखंड, रांची से लेकर वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली सहित पूर्वांचल के कई जिलों में सामने आया है। इसको लेकर जिलेवार ड्रग विभाग की टीमें जांच के लिए लगाई गई हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, इसमें शामिल फर्मों पर कार्रवाई भी की जा रही है।
सहायक आयुक्त पीसी रस्तोगी ने बताया कि गाजीपुर की मौर्या मेडिकल स्टोर, महादेव मेडिकल एजेंसी, राधिका मेडिकल एजेंसी, अंश मेडिकल एजेंसी, नित्यांश मेडिकल एजेंसी, स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी, शुभम फॉर्मा और अन्नया मेडिकल स्टोर का लाइंसेंस निरस्त किया गया है। वहीं, वाराणसी की शिवाय मेडिकल एजेंसी, श्री लोकेश फॉर्मा का लाइसेंस निरस्त किया गया है। बताया कि जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया अभी जारी है।