गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो तृतीय सरोज कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
मरदह थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को कान की बाली देने के बहाने आरोपी घर ले गया जहां दुष्कर्म करने साथ फोटो भी बना लिया जिसे वह बार-बार दिखकर दो वर्षों तक नाबालिग के साथ दुराचार करता रहा है। यही नहीं बालिग होने पर उसकी शादी तय होने की जानकारी होते ही आरोपी ने अश्लील चित्रों को उसके ससुराल के लोगों के पास भेज दिया। इसके चलते उसकी शादी भी टूट गई। परिजनों ने जानकारी पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सारे तथ्य एवं परिस्थिति तथा पत्रों को देखने एवं अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह और आरोपी की तरफ से बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।