विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम मनराज सिंह की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच साल की कड़ी कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि न देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास का आदेश अदालत ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार, थाना नंदगंज के एक गांव की किशोरी बीते 24 अक्टूबर 2014 की शाम पांच बजे खेत में जा रही थी कि रास्ते में गांव का युवक संजय कुमार ने उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर उसके दाहिने कंधे पर दांत से काट लिया। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने संजय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने छह गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया। संवाद