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Ghazipur News: दहेज हत्या में पति और सास को सात वर्ष की सजा

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गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या में दोषी पति और सास को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है।
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शादियाबाद थाना क्षेत्र के डिहवा गांव निवासी अच्छे लाल राजभर ने सादात थाने में तहरीर दी थी कि पुत्री पूजा की शादी जून 2017 में करमदेपुर गांव के अभिषेक के साथ किए थे।
शादी के कुछ दिन बाद पति अभिषेक, सास बुधनी देवी और ससुर राजेश राजभर दहेज में अंगूठी, गाड़ी और एक लाख रुपये की मांग करते थे। इसके लिए पुत्री को प्रताड़ित करते थे।
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सूचना पर लड़की के ससुराल गया तो पुत्री ने पूजा ने बताया कि ससुराल वाले जान से मार सकते हैं। बीते 14 जून 2019 को सूचना मिली कि दहेज को लेकर पुत्री की ससुरालियों ने हत्या कर दी है।
पुत्री के ससुराल गया तो वहां उसका शव पड़ा था। वादी की तहरीर पर दहेज हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों को पेश किया। दौरान मुकदमा एक आरोपी ससुर राजेश राजभर की मौत हो गई। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल भेज दिया।
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