गाजीपुर। व्यापारी नेता अबू फखर खां की भूमि जबरन हड़पने के मामले में सुभासपा के मऊ विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) में सुनवाई नहीं हुई। अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। यह मामला 12 अगस्त 2023 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। व्यापारी नेता अबू फखर खां ने आरोप लगाया था कि उनकी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के सामने स्थित कीमती जमीन को साजिश के तहत हड़प लिया गया।
वर्ष 2012 में माफिया मुख्तार अंसारी ने उन्हें लखनऊ जेल बुलाया और रौजा क्षेत्र में स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि डर से भूमि की रजिस्ट्री विधायक अब्बास अंसारी के नाम कर दी। इस मामले में मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी आफशा अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद के अलावा अंसारी परिवार के करीबी अफरोज नामजद हैं। विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अब अगली तारीख 28 फरवरी लगी है।