गाजीपुर। पैकेजिंग उत्पादों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था 21 सिंतबर से प्रभावी हो गई है। इसके तहत उत्पादों के शाकाहारी व मांसाहारी पहचान को स्पष्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उत्पादों पर हरी बिंदी होगी, उसको शाकाहारी मूल का माना जाएगा। जबकि लाल या भूरी बिंदी के जरिए मांसाहारी मूल से निर्मित होना माना जाएगा।
नई व्यवस्था लागू होने से अब टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू से लेकर कॉस्मेटिक्स व टॉयलेट्री उत्पादों के पैकेजिंग के ऊपर शाकाहारी व मांसाहारी पहचान को स्पष्ट करने वाले पहचानों को अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में पैकेजिंग उत्पादों के ऊपर शाकारी व मांसाहारी पहचान अंकित है या नहीं इसकी जांच की जिम्मेदारी बाट-माप विभाग को दी गई है। विभाग के अधिकार क्षेत्र में यह होगा कि वह ऐसे उत्पादों की जांच कर सकता है कि उनके पैकेजिंग के ऊपर शाकहार व मांसाहार पहचान अंकित है या नहीं।
इस व्यवस्था के जरिए उपभोक्ताओं के हित की रक्षा होगी। साथ ही कॉस्मेटिक्स व टॉयलेट्री उत्पादों की जांच की जाएगी कि उनके पैकेजिंग के ऊपर शाकाहार व मांसाहार को स्पष्ट करने वाले पहचान चिन्ह अंकित हैं या अथवा नहीं। - धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान प्रयोगशाला