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Ghazipur News: पहली लॉटरी जारी, 905 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित

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गाजीपुर। जिले में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की पहली लॉटरी 26 फरवरी को जारी हो गई। इसमें 905 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए गए। अब इन विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए संबंधित विद्यालय में संपर्क करना होगा।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते हैं। लॉटरी के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाता है। 26 फरवरी को प्रथम चरण की लॉटरी जारी हो गई।
जिला समन्वयक अमित राय ने बताया कि प्रथम चरण में 905 विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित हुए हैं। प्रवेश के लिए इन विद्यार्थियों के अभिभावकों को संबंधित विद्यालय में संपर्क करना होगा। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त कुल 2714 छात्रों ने आवेदन किया था। इसमें 1498 पात्र विद्यार्थियों की लाटरी हुई जिसमें 905 को स्कूल आवंटित कर दिया गया। 593 विद्यार्थियों को स्कूल नहीं मिला। 216 विद्यार्थियों के फार्म खंड शिक्षा अधिकारियों की तरफ से निरस्त कर दिया गया था।
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चार चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
गाजीपुर। बीस जनवरी से प्रथम चरण शुरू हो गया था एवं इसकी लाटरी 26 फरवरी को निकाली गई। दूसरा चरण 30 मार्च से प्रारम्भ होगा और एक से सात अप्रैल तक आवेदन पत्रों का सत्यापन होगा। आठ अप्रैल को लाटरी निकाली जाएगी। तृतीय चरण 15 अप्रैल से आठ मई तक चलेगा। नौ से 15 मई तक आवेदनों का सत्यापन होगा और 16 मई को लाटरी निकाली जाएगी। अंतिम और चतुर्थ चरण का आवेदन एक जून से 20 जून तक होंगे। 21 से 27 जून तक सत्यापन और 28 जून को लाटरी निकाली जाएगी।
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