सामानों का परिवहन करने वाले वाहन को न रोका जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी लॉकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपकरण की सामग्रियों गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइंड, साबुन, टूथपेस्ट, सभी प्रकार के मेवा, आलू, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, दूध, सभी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी पशुओं के चारे से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सीय उपकरण, दवा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स जो फर्श क्लीनर/सैनिटाइजर में प्रयोग किए जाने वाले हैं से संबंधित गाड़ियों को जिले के बॉर्डर या जिले के अंदर लाने- ले जाने के लिए प्रतिबंध/निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। कहा कि इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई
न होने पाए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जिले के अंदर आने या जिले के अंदर ले जाने से न रोका जाए। आदेश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन हो।