कार्य में लापरवाही बरतने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन गुलाब सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को थानाध्यक्ष गहमर पर 500 रुपये और थाना पैरवीकार पर 200 रुपये अर्थदंड लगाते हुए उनके वेतन से काट कर न्यायालय के कोष में जमा कराने का आदेश दिया है। उक्त आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है।
मालूम हो कि थाना गहमर में दर्ज हत्या के मामले में विचारण न्यायालय में चल रहा है। उक्त मुकदमे में विवेचक सुरेंद्र कुमार पांडेय का प्रतिपरीक्षा न्यायालय में होना है, लेकिन हत्या प्रयुक्त माल न्यायालय के सामने कई तिथियों से पेश नहीं हो पा रहा है। इसके अभाव में गवाह की प्रतिपरीक्षा नहीं हो पा रही हैं। जबकि माल मुकदमा लाने के लिए न्यायालय से कई बार आदेश दिया जा चुका है। इस बात को न्यायालय ने थानाध्यक्ष गहमर और थाना पैरवीकार की लापरवाही मानते हुए उक्त आदेश पारित किया है।